भारत में नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था?
भारत में नागरिकता का सिद्धांत संविधान के माध्यम से लिया गया है। भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक रूप से अस्तित्व में आया था। संविधान नागरिकता के अधिकारों, नागरिकता की परिभाषा और नागरिकता के हास्यों के बारे में स्पष्टता प्रदान करता है। इसलिए, भारत में नागरिकता का सिद्धांत संविधान से लिया गया है।
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